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1. First Appellate Information Officer
2. Information Officer
3. Asstt. Information Officer(Accounts)
4. Asstt. Information Officer (Engineering & Establishment)
5. Asstt. Information Officer (Planning /Map)
6. Asstt. Information Officer (Unauthorized Construction)
7. Asstt. Information Officer (Property & Law)
8. Asstt. Information Officer (Land Acquisition)
सूचना का अधिकार व शुल्क |
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| प्रेषक, | |||||||||||||||||||
गिरिराज वर्मा, |
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सेवा में, |
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समस्त प्रमुख सचिव/सचिव |
दिनाक: 19 अक्टूबर,2005 |
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विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में। |
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महोदय, |
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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 12.10.2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति प्रषित करते हुए अधिनियम के प्राविधान के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है। |
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2- अधिनियम की धारा 6(1) में यह प्राविधान है कि कोर्इ भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो। |
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3- अधिनियम की धारा (2) में सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्राविधान है जिस हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। |
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4-उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (ए) (बी) (सी) के अन्तर्गत निम्नलिखित रुप से शुल्क निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे :- |
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5- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा सम्बन्धित लोक प्राधिकारी का देय डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैकर चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता कोशुल्क की रसीद प्रदान की जायेगी। |
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6- कृपया अपने अधीन सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करे। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एवं जनपद के सभी कार्यलय को अपने स्तर से भी अवगत करा देंवे व निर्दिष्ट कर देंवें कि कार्यालायाध्यक्ष अपने अधीन सभी जन सूचनाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा देंवे। |
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7- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0-र्इ-9-542/दस-05 दिनांक19.10.05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है। |
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(नवतेज सिंह) |
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सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005
धारा - 4 (बी) के तहत सूचना
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अलीगढ़ की जनता की सुविधा हेतु जमीन का अधिग्रहण कर, उसका विकास किया जाता है, जिसमें सड़क, विद्युत, सीवरलार्इन पानी की लार्इन आदि का विकास कर उस पर जनसामान्य हेतु भवन/भूखण्ड/व्यवसायिक सम्पित्तियों को सृजित कर उनका आवंटन लाटरी ड्रा नीलामी के माध्यम से किया जाता है, जिससे जनसामान्य की आवास की समस्या का समाधान हो तथा शहर की जनता को सभी प्रकार की सुविधाएँ मुहैया हो सके। इसके लिये प्राधिकरण द्वारा संलग्न-एक संगठनात्मक ढांचे के अनुसार उच्च अधिकारीगण के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों का अधिकार/कर्त्तव्य शासन/प्राधिकरण बोर्ड/यू.पी.अर्बन प्लानिंग एक्स-1973 में दिये निर्देशानुसार संलग्न संगठनात्मक ढांचे के अनुसार उच्च अधिकारीगण के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार कार्य किया जाता है।
निर्णय लेने के लिये लागू होने वाली प्रक्रिया शासन/प्राधिकरण बोर्ड/अर्बन प्लानिंग एक्ट-1973 में दिये गये निर्देशानुपालन में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/सचिव के नियंत्रण में संलग्न संगठनात्मक ढांचे के अनुसार सुपरवार्इज किया जाता है तथा प्रत्येक कार्य के लिये उस कार्य का प्रभारी अधिकारी जवाबदेय होता है।
अपने कार्यविधि के क्रियान्वयन हेतु अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गयी है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-
1. जन अपेक्षायें - शिकायतों के सामान्य क्षेत्र
1- प्राधिकरण में भवन/भूखण्ड आवंटन/हेतु प्रथमतया योजना का समाचार पत्रों के विज्ञापन दिया जाता है तथा बैंक के माध्यम से योजना निकालकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तथा ड्रा द्वारा सम्पत्ति विशेष का आवंटन किया जाता है। आवंटन की नियम शतोर् के अनुसार भुगवान विवरण प्रेषित किया जाता है।
2- प्राधिकरण द्वारा आवंटित जमा धनराशि वापसी निरस्तीकरण के फलस्वरूप रिक्त सम्पत्ति का आवंटन नीलामी अथवा योजना के माध्यम से किया जाता है।
3- आवंटियों द्वारा किश्तों आदि का भुगवान किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा आवंटी को स्लिप जारी की जाती है तथा उस पर आवश्यक किश्त अथवा जो भी अन्य प्रकार के देय होते हैं वह प्राधिकरण कैम्पस में खोले गये कैश काउन्टर पर जमा किया जाता है तथा इस कैश काउन्टर पर प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक जमा की जाने की सुविधा दी जाती है।
4- प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति की रजिस्ट्री/कब्जा दिये जाने हेतु समय-2 पर निबन्धन विभाग के सहयोग से प्राधिकरण कार्यालय परिसर में रजिस्ट्री कैम्प का आयोजन किया जाता है।
5- आवंटी द्वारा सम्पत्ति को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन दिये जाने के 15 दिन के अन्दर उसकी सम्पत्ति को फ्री-होल्ड किये जाने की प्रक्रिया अपनार्इ जा रही है।
6- प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड/भवन का नामान्तरण/प्रत्यावर्तन दो माह के अन्दर (60 दिन) ही किया जा रहा है।
7- प्राधिकरण में आवासीय भवन मानचित्र दाखिल किये जाने के एक माह के अन्दर निस्तारित किया जाता है तथा व्यवसायिक सम्पत्ति का मानचित्र समिति के माध्यम से अधिकतम तीन माह के अन्दर निस्तारित किये जाने की प्रक्रिया अपनार्इ जा रही है।
8- प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाता है।
9- वर्तमान में प्राधिकरण के कान्फ्रेन्स हॉल में प्रत्येक मंगलवार को ‘मित्र दिवस’ का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण एक ही छत के नीचे सभी अधिकारीगण द्वारा किया जा रहा है।
1. प्राधिकरण में किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोर्इ विभागीय कार्यवाही की जाती है तो उसका समय पर निस्तारण का प्रयास किया जाता है। कुछ प्रकरण ऐसे होते है जिनका निस्तारण प्राधिकरण स्तर पर समय पर नहीं किया जा सका है क्योंकि उनके ऊपर फर्जी रसीद प्रकरण/फर्जी/रजिस्ट्री प्रकरण/अवैध तरीके से धनराशि आवंटी की निकालने के कारण उन पर पुलिस केस है तथा उनका मामला माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसके कारण उनका प्रकरण प्राधिकरण स्तर पर जांच कर रही निपटारा जा सकता है जो प्रकरण प्राधिकरण स्तर के हैं, उनका समय-समय पर निस्तारण किया जाता है।
2. प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारी की दक्षतारोक, समयमान वेतनमान, वेतनवृद्धि, अवकाश व जी0पी0एफ0 पेन्शन प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाता है। किसी कर्मचारी के वेतन वृद्धि आदि की कार्यवाही अवशेष नहीं है तथा प्रकरण का निस्तारण के साथ भी उसकी प्रविष्टी भी कर्मचारी/अधिकारी की सेवा पुस्तिका में भी की जाती है।
3. प्राधिकरा में अकेन्द्रीयत सेवा में कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति के पश्चात पेन्शन की प्रक्रिया अपनार्इ जा रही है तथा उनको पेंशन प्रत्येक माह समय पर दी जाती है।
4. प्राधिकरण अकेन्द्रीयत सेवा के पदों पर कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों के सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पदों पर कनिष्ठ पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति की कार्यवाही समय समय पर की जाती है।
प्राधिकरण से सम्बन्धित नियम, उप नियम प्राधिकरण के स्टेशनरी रिकार्ड लिपिक के पास उपलब्ध रहते हैं, जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर स्टेशनरी लिपिक से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक नियम/उपनियम प्राधिकरण के प्रशासन अनुभाग में मुख्य लिपिक प्रशासन के अधीन रखा जाता है।
1. स्टेशनरी स्टोर के दस्तावेज़ जैसे :- बििल्डंग बार्इलाज, मास्टर प्लान - 2021, फ्री होल्ड बुक, रजिस्ट्री के सेट तथा अन्य बुकलेट जो समय समय पर प्रकाशित की जाती है।
2. प्रशासनिक नियम/उप नियम जैसे :- केन्द्रीयत सेवा नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति नियमावली, शासन के आदेश जो समय समय पर शासन द्वारा भेजे जाते हैं।
प्राधिकरण के कार्य से सम्बन्धित नीतिगत एवं प्रशासनिक निर्णयों हेतु शासनादेश अनुसार बोर्ड का गठन किया गया है
प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय प्राधिकरण के प्रशासन अनुभाग में मुख्य लिपिक प्रशासन के नियंत्रण में रखा जाता है, जो आम जनता द्वारा किसी भी दिन शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर अवलोकन किया जाता है तथा उसकी प्रति निर्धारित फीस जमा कराकर उसकी प्रति प्राप्त की जाती है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारी/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री का प्रकाशान कराया जा रहा है।
अधिकारी/कर्मचारियों का मासिक वेतन का विवरण जो उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसका विस्तृत ब्योरा। रजिस्टर प्राधिकरण के लेखानुसार में रखा जाता है।
प्राधिकरण की सभी योजनाओं के खर्चे इत्यादि का विवरण एवं रिपोर्ट प्राधिकरण के ले खानुभाग में रखा जाता है, जिसका प्राविधान प्राधिकरण के बजट में किया जाता है।
छूट से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्धी निष्पादन का विवरण जिसमें कुल आवंटित धन तथा उक्त योजना के हितग्रहिताओं के विवरण अंकित हो के सम्बन्ध में जानकारी लेखानुभाग में उपलब्ध हो सकती है।
लेखानुभाग में उपलब्ध हो सकती है।
प्राधिकरण की वेबसार्इट www.adaaligarh.com पर निम्न सूचनायें नियमित रूप से नचसवंक की जाती है :-
1. सम्पादित करासे जाने वाले निर्माण / विकास कार्यो सम्बन्धी निविदा आमंत्रण सूचना।
2. निविदा आमंत्रिण सूचना में सम्मिलित कार्यो के निविदा प्रपत्र।
3. आवासीय सम्पत्तियों के आवंटन हेतु विज्ञापन।
4. सम्पत्तियो की नीलामी सम्बन्धी सूचना।
5. आवंटन सम्बन्धित ड्रा के उपरान्त सफल आवेदकों की सूची।
6. सम्पत्तियों की रजिस्ट्री आदि हेतु विज्ञापन।
7. शासन स्तर से जनहित में निर्गत प्रमुख शासनादेश।
नागरिकों को दी जाने वाली सूचनायें प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय से प्राप्त की जाती है। प्राधिकरण में लार्इब्रेरी अथवा अन्य पढ़ने के कार्य हेतु कोर्इ कमरा नहीं रखा गया है, जो सार्वजनिक उपयोग में लाया जा रहा है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की किसी भी सूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु प्राधिकरण के सहायक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त की जा सकती है।
अन्य ऐसी सूचनायें जो समय समय पर दी जाती हैं, उसकी जानकारी प्राधिकरण के जन सम्पर्क कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं।
प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य को विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य विज्ञापन प्रकाशित कर सार्वजनिक/आवश्यक सूचना की जानकारी दी जाती है। उक्त सूचनाओं का प्रकाशन एवम् व्यापक प्रचार प्रसार पब्लिसिटी ऑफिसर द्वारा कराया जाता है।
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में नियुक्त जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची